आजकल के समय में लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते है तो आप उसमें कोई ना कोई , किसी भी नेटवर्क का सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करते है। लेकिन सिम कार्ड को लेकर कभी ना कभी आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड अभी चल रहे है या क्या कोई व्यक्ति आपके नाम से तो कोई सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अगर आपको भी यह जानना है आपके नाम से अभी वर्तमान में कितने सिम कार्ड चल रहे है तो यह पोस्ट आपके लिए ही है।
How much Sim Card Can i Use from one ID ( मैं एक आईडी से कितना सिम कार्ड का उपयोग कर सकता हूँ )
अगर आप अपने नाम पर बहुत सारी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते है तो आप कानूनी तरीके से खतरे में पड़ सकते है, इसलिए आप अपने नाम पर बहुत सारी सिम कार्ड का इस्तेमाल ना करके कुछ सिम कार्ड अपने फैमिली मेंबर के नाम पर इस्तेमाल कर सकते है, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार आप अपने नाम से अधिकतम 9 सिम कार्ड का ही इस्तेमाल कर सकते है।
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How to check how many SIM registered on my Aadhaar in India
यह जानने के लिए की आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे है भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है - tafcop.dgtelecom.gov.in
1. सबसे पहले आपको ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे Open करना है।
2. इसके बाद आपको अगले पेज में अपना वह मोबाइल नम्बर डालना है जो कि आपके नाम से रजिस्टर्ड है और इसके बाद Request OTP पर क्लिक कर देना है।
3. इसके बाद आपके द्वारा डाले गए मोबाइल नम्बर पर एक OTP आयेगा, जो कि आपको अगले पेज में डालकर Validate पर क्लिक कर देना है। या फिर हो सकता है कि यह ऑटोमैटिक ही OTP को रीड कर ले यानी आपको मैन्युअली OTP को डालना ही ना पड़े।
4. इसके बाद आपको इस तरह कुछ मोबाइल नम्बर देखने को मिलेंगे जो कि आपके नाम से Activated या Registered है।
5. अगर आपको इनमें से किसी भी नम्बर को देखकर यह लगता है कि आपने इस नम्बर का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है तो आप उस नम्बर के सामने के बॉक्स को tick करके, This is not my number पर क्लिक करके Report पर क्लिक कर दे। इसके बाद आपकी report सबमिट हो जायेगी और इसके बाद सम्बन्धित विभाग इसे ब्लॉक या बंद कर देगा। साथ ही आपको SMS द्वारा 6 अंको का एक Code मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी रिपोर्ट का Status भी देख सकते है।
6. और अगर आपको इनमें से किसी भी नम्बर को देखकर यह लगता है कि आपने इस नम्बर का कभी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब आप उस नम्बर को इस्तेमाल नहीं करते है, तो आप उस नम्बर के सामने के बॉक्स को tick करके, This is my number, Not required पर क्लिक करके Report पर क्लिक कर दे।
इसके बाद आपकी report सबमिट हो जायेगी और इसके बाद सम्बन्धित विभाग इसे ब्लॉक या बंद कर देगा। साथ ही आपको SMS द्वारा 6 अंको का एक Code मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी रिपोर्ट का Status भी देख सकते है।
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How to Check Report Status ( रिपोर्ट का स्टेटस कैसे चेक करे? )
इसके लिए आपको ऊपर की 1 से 4 तक की स्टेप्स को follow करना है इसके बाद आपको नीचे बताये अनुसार 6 अंको का Code डालकर Report Status पर क्लिक कर देना है। फिर आपको Report का Status देखने को मिल जाएगा।उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप अपने नाम से Registered सिम कार्ड का पता कैसे लगा सकते है और आपके नाम से Registered नम्बर के लिए Report कैसे कर सकते है।
क्या सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है?
हाँ, आधार कार्ड अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सिम कार्ड खरीदने के लिए आवश्यक होता है। भारत सरकार ने टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया है कि वे सिम कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों की पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग करें।
आपको सिम कार्ड खरीदने के लिए अपने आधार कार्ड का नंबर, जन्मतिथि और अन्य विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड के बिना, आप सिम कार्ड खरीदने में सक्षम नहीं होंगे।
इसके अलावा, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड के साथ-साथ और अन्य विवरण भी मांगे जा सकते हैं, जैसे पता प्रमाणित करने के लिए कुछ टेलीकॉम कंपनियां आपको एक पत्र या डॉक्युमेंट प्रदान करने की मांग कर सकती हैं।
क्या सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य विकल्प है?
हाँ, सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड के अलावा भी कुछ अन्य विकल्प हो सकते हैं। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा सिम कार्ड खरीदने के लिए आप निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं:
1. पासपोर्ट
2. वोटर आईडी कार्ड
3. पेन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. राशन कार्ड
6. किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया कोई भी आधिकारिक दस्तावेज़
तो यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह विकल्प टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं और वे आपसे अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।
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